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पदोन्नति हेतु अनुभव में 2 वर्ष की छूट, कार्मिक विभाग, राजस्थान ने जारी किया आदेश

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राजस्थान में कर्मचारियों को भारी फायदा, इस सेवा के कर्मचारियों को प्रमोशन में मिलेगी 2 वर्ष की छूट

कार्मिक विभाग ने आदेश दिनांक 17 जुलाई 2025

कार्मिक विभाग ने आदेश दिनांक 17 जुलाई 2025 आखिरकार जारी कर दिया है। जिसकी कई महीनों से कर्मचारियों एवं कर्मचारी संघों के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी। इस हेतु प्रदेश के लगभग सभी कर्मचारी संगठनों ने एक-जुट होकर सरकार से पदोन्नति के अनुभव में 2 वर्ष की छूट हेतु अनुरोध किया था।

क्या कहता है ये आदेश?

इस आदेश के द्वारा विभिन्न 122 सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। जिसकी सूचना उक्त आदेश के पृष्ठ 1 से 6 पर उपलब्ध है। इसके जरिये राज्य सरकार द्वारा लगभग सभी सेवाओं के सेवा नियमों में संशोधन कर पदोन्नति हेतु अनुभव में 2 वर्ष की छूट प्रदान की है।

 इस संशोधन को Rajasthan Various Services (1st Amendment) Rules, 2025 नाम दिया गया है।

वर्ष 2025-26 हेतु निम्न पद की योग्यता/अनुभव में 2 वर्ष

इस आदेश के अनुसार निम्न पद पर वांछित योग्यता अथवा सेवा में पर्याप्त अनुभव रखने वाले कार्मिकों  की अनुपलब्धता की वजह से रिक्त पद नहीं भरे जा सकते हों, तो वर्ष 2025-26 हेतु निम्न पद की योग्यता/अनुभव में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, ताकि रिक्त पदों को भरा जा सके।

इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा छूट का फायदा

हालांकि जिन पदों के लिए अनुभव 2 वर्ष है वहां यह छूट 01 वर्ष की होगी। यह छूट ऐसे कार्मिकों को मिलेगा जिन्होंने 2023-24 एवं 2024-25 में पदोन्नति हेतु  ऐसी छूट का लाभ नहीं लिया हो। परिवीक्षा अवधि (Probation Period) में इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। 

किसी विवाद की स्थिति में राय कार्मिक विभाग से लेनी होगी

अगर वरिष्ठता सूची के निर्धारण में या अन्य किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति हो तो कार्मिक क-2 विभाग से राय प्राप्त की जा सकती है।

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