एक ही वर्ष में दो पदोन्नतियां नहीं किये जाने के संबंध में

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एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक नहीं हो सकती पदोन्नतियां

राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने पदोन्नति के संबंध में स्पश्टीकरण जारी किया है। कार्मिक विभाग ने अपने परिपत्र दिनांक 15.09.2021 जारी किया। उक्त परिपत्र पदोन्नति करते समय यह ध्यान रखे जाने पर जोर दिया है कि किसी भी कार्मिक को एक वश्र में 1 से अधिक पदोन्नतियां नहीं दी जावेंगीं। कार्मिक विभाग ने उक्त स्प्श्टीकरण इसलिए जारी किया है ताकि पदोन्नति संबंधी नियमों की पूर्ण पालना हो सकें एवं कर्मचारियों की पदोन्नतियां में एकयपता बनी रहे।

जिन प्रकरणों में अनुभव का निर्धारित नहीं है, उनके संदर्भ में जारी किया गया है उक्त परिपत्र

राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के दारा उक्त परिपत्र ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति के संदर्भ में जारी किया गया है। जिनके पदोन्नति नियमों में निम्न पद पर की गई सेवा के अनुभव निर्धारित नहीं किया गया है एवं कुल सेवा के आधार पर ही पदोन्नति का प्रावधान है, ऐसे प्रकरणों में । ऐसे में विभागों के दारा कई बार एक ही वर्श में एक से अधिक पदोन्नतियां कर दी जाती है, जो कि नियम के विपरीत है।

प्रत्येक वित्तीय
 वर्ष के 01 अप्रेल को जारी वरिष्ठता सूची ही होती है पदोन्नति का आधार

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 01 अप्रेल को सभी केडर्स के लिए वरिश्ठता सूची जारी की जाती है। जो उस वित्तीय वर्श के लिए पदोन्नति का आधार होती है।

वरिष्ठता सूची होती है विभागीय पदोन्नति समिति का आधार

विभागीय पदोन्नति समितियों की सारी तैयारी भी इसी वरिष्ठता सूची के आधार पर ही तय होती है। सारी पदोन्नतियां 01 अप्रेल की स्थिति में जारी वरिष्ठता के आधार पर ही तय होती है। इसीलिए किसी भी कार्मिक का नाम 01 अप्रेल की स्थिति में सिर्फ एक ही पद, जिस पर वह वर्तमान में कार्य कर रहा हो, के लिए ही वरिष्ठता सूची में शामिल किया जा सकता है। कोई भी कार्मिक 01 अप्रेल को 01 से अधिक पदों पर कार्यरत नहीं हो सकता, अत उसे एक से अधिक पदों या संवर्गो की वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से उसे 01 वित्तीय वर्श में 01 से अधिक पदों पर पदोन्नतियां नहीं दी जा सकती।

ऐसी परिस्थिति में पदोन्नति पश्चातवर्ती वर्ष में होगी

ऐसी स्थिति में जहां निम्नतर सेवा के अनुभव का उल्लेख नहीं होकर सिर्फ कुल सेवा के आधार पर ही पदोन्नतियां की जाती है। ऐसे मामलों में एक वर्ष में पदोन्नति दिये जाने के पश्चात अगले वित्तीय वर्ष की 01 अप्रेल को जारी वरिष्ठता सूची में पदोन्नत कार्मिक का नाम शामिल किया जावेगा। उसके पश्चात ही उन्हें अगली पदोन्नति के लिए योग्य माना जावेगां

परिपत्र यहां से क्ल्कि करके डाउनलोड कर सकते है।

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