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शासन सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों को चाय/काफी हेतु कच्चा सामान क्रय करने के संबंध में संशोधित दरें जारी

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शासन सचिवालय में काम करने वाले अधिकारियों को चाय/काॅफी के कच्चे सामान हेतु संशोधित दरों के संबंध में आदेश जारी

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शासन सचिवालय में काम करने वाले अधिकारियों को चाय/काॅफी के कच्चे सामान हेतु संशोधित दरों के संबंध में आदेश जारी

अकसर शासन सचिवालय में कार्य करने वाले अधिकारियों के द्वारा विभिन्न मीटिंगों आदि के दौरान चाय/काॅफी का प्रचलन है। उक्त चाय/काॅफी उनके कक्ष में ही बनवाये जाने हेतु कच्चे सामान की आवश्यकता होती है। जैसे कि चायपत्ती, चीनी, दूध आदि। इसके संबंध में कार्मिक क-3 विभाग के द्वारा उक्त कच्चे सामान को खरीदने के संबंध में दरें जारी की गई हैं। जो संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव के स्तर पर 1500 रूपये, शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव के स्तर पर 2500 रूपये, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव के स्तर पर 3500 रूपये एवं मुख्यमंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री/मुख्य सचिव के स्तर पर असीमित राशि हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं।

इस आदेश के जारी होने के पश्चात् शासन सचिवालय में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों को मीटिंग्स के दौरान प्रयोग में बनने वाली चाय/काॅफी के लिए सामान मंगवाकर अपने यहां ही इन्स्टेंट सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

उक्त कार्मिक क-3 विभाग के आदेश दिनांक 28.01.2025 को आप यहां भी देख सकते हैं।

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