राजस्थान के पेंशनर यानि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियो के लिए एक अच्छी खबर है, वित्त विभाग राजस्थान ने एक नया आदेश जारी किया है, इस आदेश के तहत राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल कन्सेशन स्कीम 2021 में संशोधन किया गया ह, इस आदेश के द्वारा राजस्थान सरकार से रिटायर यानि सेवानिवृत्त हुए वे कर्मचारी और अधिकारी लाभान्वित होंगे जो गंभीर रोगो जैसे कैंसर, क्रोनिक लिवर डिजीज, किडनी फेलियर, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानि किसी बड़े अंग के ट्रांसप्लांट करवाने वाले मरीज जैसे किडनी लिवर अस्थि मज्जा ट्रांसप्लांट करवाने वाले, ऐसे स्ट्रोक्स जिनसे प्रभाव स्थायी रूप से दिखाई देते हों और पार्किंसन से ग्रसित कर्मचारियों को राहत प्रदान की गयी है
इन गंभीर रोगो से ग्रस्त पेंशनरो को होगा फायदा
ऐसे सभी सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी यानि पेंशनर्स जिनको ऊपर दिए गए बीमारियों से ग्रस्त हैं उन सभी को विटामिन एंटी ऑक्सीडेंट और मिनरल्स प्रति वर्ष 3000 रूपये की लिमिट तक उपलब्ध करवाई जाएँगी, यानि 3000 की राशि तक वे उक्त दवाइयों का उपभोग कर पाएंगे इससे पहले उन्हें ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी
RGHS सुविधा उपलब्ध करवाने वाले फार्मा स्टोर्स और इ फार्मा स्टोर्स को RGHS दरों पर भुगतान
इस आदेश में ये भी वर्णित है की RGHS सुविधा उपलब्ध करवाने वाले फार्मा स्टोर्स और इ फार्मा स्टोर्स को अधिकृत डॉक्टर से परामर्श के बाद उपलब्ध करवाई गयी उक्तानुसार दवाइयों का भुगतान RGHS दरों पर किया जायेगा
तत्काल प्रभाव् से लागु
उक्त आदेश जारी होने की तारिख यानि 26 दिसंबर 2024 से तत्काल प्रभाव् से लागु होंगे